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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

टूलकिट मामला : दिशा रवि को 1 लाख रुपये के मुचलके पर बेल




नई दिल्ली। किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट मामले से कानूनी पचड़े में फंसी  21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को आज अदालत ने बेल दे दी। उन्हें  1 लाख रुपये का निजी मुचलके पर पटियाला कोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि, दिल्ली पुलिस आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढाना चाहती थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
'टूलकिट' शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने  उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। रवि और अन्य के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत मंजूर करते हुए सुश्री रवि को इसके लिए एक लाख रुपये के जमानती बांड और तथा दो अतिरिक्त मुचलके प्रस्तुत करने को कहा।
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में याचिका दायकर सुश्री दिशा रवि की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ाने की मांग की। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को सुश्री रवि की पुलिस हिरासत 24 घंटे के लिए बढ़ा दी थी।
दिल्ली पुलिस ने 20 फरवरी को कहा था कि सुश्री रवि खालिस्तान की वकालत करने वालों के साथ मिलकर टूलकिट तैयार कर रहीं थी। यह भारत को बदनाम करने वाले वैश्विक षडयंत्र तथा किसानों के आंदोलन की आड़ में देश में अशांति फैलाने की कोशिश करने का हिस्सा है।
इससे पहले स्थानीय अदालत ने 14 फरवरी को सुश्री रवि को पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। उस समय जांच एजेंसी ने कहा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े षडयंत्र तथा खालिस्तान आंदोलन में उनकी भूमिका की जांच के लिए पुलिस हिरासत जरूरी है।
सुश्री रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और दिल्ली की अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। (वार्ता)


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