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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश, राज्य को सीसीटीवी, लाइट लगाने का खर्च देने को कहा




कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए है। केंद्रीय एजेंसी को बुधवार से जांच शुरू करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को नई ईमेल आईडी खोलकर संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें जमा करनी होंगी। कोर्ट की निगरानी में जांच की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने संदेशखाली के संवेदनशील इलाकों को चिह्नित करने के लिए सड़कों पर सीसी कैमरे, एलईडी लाइटें लगाने को कहा है। राज्य को इसका खर्च अगले 15 दिनों के भीतर चुकाना होगा। संदेशखाली को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में कुल पांच जनहित मामले दायर किये गये थे। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवग्नम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ एक साथ मामलों की सुनवाई कर रही है।  


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