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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को 7844 करोड़ रुपए मुआवजा दिलवाने की केंद्र की मांग खारिज




सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड कंपनी से 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे दिलाने वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया. 
कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज करते हुए भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के मुआवजे में घोर लापरवाही पर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित दावों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा  RBI के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा.
 5 जजों की बेंच की तरफ से साझा फैसला पढ़ते हुए जस्टिस कौल ने कहा, "हमारे विचार से मुआवजा राशि पर्याप्त थी. अगर सरकार को ज़्यादा मुआवजा ज़रूरी लगता है तो उसे खुद देना चाहिए था. ऐसा न करना सरकार की लापरवाही थी. समझौते को 3 दशक से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद कंपनी को नए सिरे से भुगतान के लिए नहीं कहा जा सकता."


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