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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

कार्बन डेटिंग पर कोर्ट ने कहा - धार्म‍िक भावनाओं को चोट पहुंच सकती है




उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिली कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच की मांग को खार‍िज कर द‍िया है. कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को झटका लगा है और न‍िचली अदालत के इस फैसले के ख‍िलाफ ह‍िंदू पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है.
जज ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अधिवक्ता कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान जो कथित शिवलिंग पाया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाए. ऐसी स्थिति में यदि कार्बन डेटिंग का प्रयोग करने पर या ग्राउंड पेनीटे्टिंग राडार का प्रयोग करने पर उक्त कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. इसके अतिरिक्त ऐसा होने पर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है. 


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