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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार, खुद कबूला था गुनाह



दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया है। बताते चलें कि मलिक ने अदालत में खुद अपना गुनाह कबूल किया था।
मलिक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गैरकानूनी गतिविधि निषेध कानून (यूएपीए) सहित आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने मलिक को दोषी करार दिया है।
पिछली सुनवाई में मोहम्मद यासीन मलिक ने दिल्ली की एनआईए कोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपने सभी गुनाह कुबूल कर लिए थे, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 19 मई तक के लिए टाल दी थी।मलिक ने अदालत को बताया था कि वह उसके खिलाफ लगे आरोपों को चुनौती नहीं देगा।

यासीन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 16 (आतंकवाद कानून), धारा 17 (आतंकी फंडिंग), धारा 18 (आतंकी साजिश रचने) और धारा 20 (आतंकी गिरोह का सदस्य) लगाई गई है। साथ ही उस पर यूएपीए, 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 124ए (राजद्रोह) भी लगाई गई है।


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