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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

राकांपा नेता नवाब मलिक को नहीं मिली राहत,7 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया




मुंबई। मनी लांड्रिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को कोर्ट ने सात मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है.  हिरासत अवधि आज यानी 3 मार्च को खत्‍म हो रही थी और अवधि बढ़ाने के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई.स्पेशल कोर्ट ने उन्हें आठ दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था. वहीं नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. जिस पर हाई कोर्ट में सात मार्च को सुनवाई होगी.बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान ईडी ने नवाब मलिक की याचिका पर जवाब देने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा. कोर्ट ने ईडी को 7 मार्च तक का समय दिया है. अब हाई कोर्ट में सात मार्च को सुनवाई होगी. मलिक ने सोमवार को बॉम्बे हाइ कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह दावा किया था कि उन पर ईडी की कार्रवाई राजनीतिक कारणों से हुई है. नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के कुर्ला स्थित मुनिरा प्लंबर की 300 करोड़ रुपए की जमीन 30 लाख रुपए में खरीदी थी और उसमें भी पेमेंट 20 लाख रुपए का किया गया था.


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