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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

आत्म निर्भर कृषक विकास योजना का प्रस्ताव स्वीकृत




लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का क्रियान्वयन करना प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में आगामी तीन वर्ष में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन राज्य बजट से किया जाएगा।
इसके अलावा केन्द्र सरकार द्वारा एआईएफ (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रचर फण्ड) के अन्तर्गत प्रदेश को आवंटित लगभग 12000 करोड़ रुपये के बजट के उपयोग के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में प्रश्नगत योजना से सहायता प्राप्त होगी। इसके तहत कृषि अवसंरचनाओं का सतत विकास होगा। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत 03 प्रतिशत वार्षिक उपादान 07 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान करने के साथ-साथ 02 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण की गारन्टी की सुविधा भी प्रदान किया जाता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 10,000 एफपीओ के गठन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में नाबार्ड, नैफेड एसएफएसी तथा एनसीडीसी द्वारा प्रतिवर्ष 200 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर समेकित रूप से 1220.92 करोड़ रुपये का व्यय भार सम्भावित है।


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