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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

इस्लामोफोबिया: नये आईटी नियम पर होमवर्क करने की ‘सुप्रीम’ नसीहत


 

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिये देश के एक खास समुदाय की भावनाओं को आहत करने या अपमानित करने वाले पोस्ट या संदेशों को रोकने एवं ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने संबंधी याचिका की सुनवाई सोमवार को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और याचिकाकर्ता को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नये नियमों को पढ़कर आने की नसीहत दी।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन की याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह केे लिए टाल दी। इस बीच न्यायमूर्ति रमन ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि जिन मुद्दों को लोग भूल रहे हैं, उन्हें वह फिर से क्यों उठाना चाहते हैं?
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा, “क्या आपने नए आईटी नियमों को पढ़ा है?” इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि नये नियम साम्प्रदायिकता फैलाने को लेकर कोई उपचार नहीं देते। तब न्यायालय ने उन्हें नये आईटी कानून को सही तरीके से पढ़कर और होमवर्क करके आने को कहा।
याचिका में साम्प्रदायिक सौहार्द फैलाने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने वालों के खिलाफ विशेष जांच कराने की माँग की गई है।


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