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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड पर चाबुक



नई दिल्ली। चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं ले पाएंगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। उल्लेखनीय है कि कि वर्ष 2017 में भारत सरकार ने पहली बार चुनावी चंदा लेने के लिए इसे प्रयोग में लाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 2000 रुपये से अधिक का चंदा लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार ने उस वक्त तर्क दिया था कि जो चंदे की नकद व्यवस्था है, उससे कालेधन को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा शुरू की गई है। इस बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 2019 में याचिका दाखिल की थी।


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