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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की, यौन इच्छाओं पर नियंत्रण की सलाह पर सवाल उठाया




नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विवादित फैसले पर आलोचना की, जिसमें युवा लड़कियों को उनकी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्यों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि किशोरियों को दो मिनट के आनंद के बजाय उनकी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, वह आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि शुरुआती जांच से लग रहा है कि न्यायाधीशों से उनके व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने या उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। कोर्ट ने इस मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को न्याय मित्र नियुक्त किया और अधिवक्ता लिज मैथ्यू को भी न्याय मित्र की सहायता के लिए नियुक्त किया है।

 


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