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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

रैपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सभी सेवाएं बंद करने का निर्देश




बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र में 20 जनवरी 2023 तक अपनी सभी सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया है। रैपिडो ने आज दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र में अपने आवेदन को बंद करने पर सहमति व्यक्त की है और भोजन वितरण, ऑटोरिक्शा और बाइक टैक्सी सहित सभी सेवाएं निलंबित रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने रैपिडो को बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। 
रेपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे RTO में लाइसेंस के लिए अर्जी डाली थी, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था.  इसके साथ ही परिवहन विभाग ने लोगों से रेपिडो का एप और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल न करने की अपील भी की थी. इसके बाद रेपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने 29 नवम्बर 2022 को विभाग से अनुमति पर दोबारा विचार करने को कहा था. 21 दिसम्बर 2022 को आरटीओ की बैठक में इसे दोबारा खारिज कर दिया. इसमें कहा गया कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है.


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