उत्तराखंड : जंगलों में रुक नहीं रहा आग का तांडव, वन विभाग ने बुझाने में लगाई ताकत >>>>>>>>> राज्यपाल ने राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक, वित्त मंत्री चंद्रिमा पर भी लगा 'प्रतिबंध' >>>>>>>>> माध्यमिक परीक्षा में जिलों ने मारी बाजी, कूचबिहार का चंद्रचूड़ टॉपर >>>>>>>>> टीएमसी ने कुणाल घोष लिया एक्शन, महासचिव पद से हटाया
Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

हाईकोर्ट के निर्णय पर योगी ने दिया बयान 'ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होगा नगर निकाय चुनाव'




उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसीआरक्षण पर मंगलवार को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव करवाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो सरकार कानूनी पहलुओं पर विचार करके इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी।
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि तमाम निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और कुछ का 31 जनवरी 2023 तक खत्म हो जाएगा, ऐसे में जबकि ट्रिपल टेस्ट की कार्यवाही कराना बहुत ही दुष्कर है. इसमें काफी लंबा वक्त लगेगा तो यही उचित होगा कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव करने के लिए तत्काल अधिसूचना जारी करे.
अदालत के फैसले पर राज्‍य सरकार ने कहा कि इस मामले में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा. सरकार ने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार अपील करेगी.


भारत