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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की समीक्षा याचिका



पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। शीर्ष न्यायालय ने बीते शुक्रवार 11 नवंबर को नलिनी समेत छह दोषियों की रिहाई के आदेश दिए थे। 11  नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, जयकुमार, मुरुगन समेत 6 लोगों को इस आधार पर रिहा किया था कि वह 30 साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं.
सरकार ने यह भी कहा कि छह में से चार दोषी श्रीलंकाई थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के जघन्य अपराध के लिए आतंकवादी होने का दोषी ठहराया गया था. न्यायाधीश बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की पीठ ने जेल में दोषियों के अच्छे आचरण को ध्यान में रखते उनकी रिहाई का आदेश दिया था. 


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