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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार का जवाब, 'अच्छे व्यवहार के कारण बिलकिस के दोषियों की सजा हुई माफ'



बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को लेकर गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। गुजरात सरकार ने कहा है कि सभी दोषियों को बोर्ड में शामिल सभी व्यक्तियों की राय के आधार रिहा करने का फैसला लिया गया. इसमें सजा के दौरान दोषियों के व्यवहार पर भी विचार किया गया था. राज्य सरकार ने सभी की ओपिनियन पर विचार किया और 11 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया क्योंकि दोषियो ने जेलों में 14 साल और उससे अधिक की सजा पूरी कर ली थी और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था.
हलफनामे में सरकार ने कहा, ''सभी लोग 14 साल से अधिक जेल में रहे हैं. इस मामले में PIL दाखिल होना कानून का दुरुपयोग है. किसी बाहरी व्यक्ति को आपराधिक मामले में दखल देने का अधिकार कानून नहीं देता है. सुभाषिनी अली और दूसरे याचिकाकर्ताओं का कोई मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा, जिससे वह PIL दाखिल कर सकें. याचिका खारिज की जाए.''


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