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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १० मई २०२४

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्ता, कहा- प्रतिबंधित पटाखे बिके तो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से माने जाएंगे ज़िम्मेदार



नई दिल्ली। पटाखों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पर रोक लगाई गई है। बेरियम से बने पटाखों और लड़ियों पर रोक रहेगी। कोर्ट के अनुसार, ''किसी भी प्राधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी. दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता।'' कोर्ट ने यह भी कहा कि उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, ज़िले के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जैसे अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें इस आदेश का व्यापक प्रचार करें।


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