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Dainik Vishwamitra

शनिवार ११ मई २०२४

गोल्ड हॉलमार्किंग का पहला चरण आज से लागू, 256 जिले आए दायरे में, सितंबर तक कार्रवाई से छूट




नई दिल्ली: गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नियम पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगे। वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ ज्वेलर्स की एक में कई अहम फैसले हुए। इसे कई चरणों में लागू करने का फैसला किया गया है। छोटे ज्वेलरी ट्रेडर्स को गोल्ड हॉलमार्किंग से बाहर रखा गया है। 
 श्री गोयल ने कहा कि पहले चरण में आज यानी 16 जून से देश के 256 जिलों में ही अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होगी, जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर्स पहले से मौजूद हैं। इसके साथ ही उन्हें पुराने स्टॉक पर हॉलमार्किंग के लिए समय देते हुए सरकार ने 2 महीने यानी 1 सितंबर तक का वक्त दिया है। तबतक उनके खिलाफ कोई जुर्माना या कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।


भारत

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